प्रत्येक श्रमिक तक पहुंचे श्रमिक कल्याण की योजनाएं

श्रम कल्याण की विभिन्न समितियों की बैठकों का आयोजन
उदयपुर 30 सितंबर। भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण टास्क फोर्स, जिला बाल श्रम टास्क फोर्स तथा जिला स्तरीय बंधक श्रमिक सतर्कता समिति की बैठकों का आयोजन अतिरिक्त जिला कलक्टर (शहर) प्रभा गौतम की अध्यक्षता में जिला कलक्टर सभागार में हुआ।
संभागीय संयुक्त श्रम आयुक्त संकेत मोदी ने बताया कि बैठक में एडीएम सिटी ने भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम,1996 के तहत अब तक संग्रहित किये गये उपकर एवं उक्त अधिनियम की कल्याणकारी योजनाओं के तहत लाभान्वित किये गये श्रमिकां की जानकारी ली। उन्होंने बैठक में उपस्थित जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, समस्त नगर निकाय, नगर विकास न्यास, जल संसाधन आदि विभागां को उनके द्वारा कराए जा रहे निर्माण कार्याे के सम्बन्ध में उपकर की स्त्रोत पर की गई कटौतियां की सूचना प्रत्येक माह की 5 तारीख तक निर्धारित प्रपत्र में श्रम विभाग को अवश्यमेव भिजवाये जाने के निर्देश प्रदान किये। साथ ही उनके द्वारा जारी की जाने वाली निर्माण स्वीकृति एवं उन पर वसूल किये गये 1 प्रतिशत उपकर की राशि का विवरण प्रत्येक माह की 5 तारीख तक श्रम विभाग को भिजवाने के भी निर्देश दिए।
सक्रिय रूप से संचालित करें चेक पोस्ट
बैठक में उपस्थित मानव तस्करी विरोधी यूनिट, अध्यक्ष, बाल कल्याण समिति एवं सभी सदस्यां से संयुक्त श्रम आयुक्त ने जिले में गुजरात के सीमावर्ती क्षेत्रां में चेक पोस्टां को सक्रिय रूप से संचालित करने तथा चेक पोस्टां की स्थापना के सम्बन्ध में सूचना प्रस्तुत करने के निर्देश दिए व विकास अधिकारीगण को ब्लॉक, ग्राम पंचायत एवं ग्राम स्तरीय बाल कल्याण समितियां का शीघ्रताशीघ्र गठन कर सूचना एक सप्ताह में श्रम विभाग को प्रेषित करने को कहा। मानव तस्करी विरोधी यूनिट द्वारा उपलब्ध करवाई गई बाल श्रमिकां की सूची को मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी को भिजवाई जाकर स्कूल से ड्रोप-आउट बच्चां की पहचान व नामांकन सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये।
बंधक श्रमिकों की पहचान के लिए हो सर्वे
जिला स्तरीय बंधक श्रमिक सतर्कता समिति की बैठक में जिले में उपखण्ड स्तरीय बंधक श्रमिक सतर्कता समितियां के पुनर्गठन एवं उपखण्ड स्तर पर वर्ष में दो बार किये जाने वाले सर्वे की रिपोर्ट एवं उपखण्ड स्तरीय बंधक सतर्कता समितियां की बैठक का कार्यवाही विवरण तथा उनके समक्ष बंधक श्रम प्रतिषेध अधिनियम के तहत लम्बित आपराधिक प्रकरणां की सूचना अविलम्ब भिजवाये जाने के निर्देश दिए गए। साथ ही बंधक श्रमिकों की पहचान के लिए स्वतन्त्र एजेन्सी अथवा एनजीओ के द्वारा सर्वे कार्य कराने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत करने पर चर्चा की गई।

By Udaipurviews

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