एमनेस्टी योजना की अवधि 30 सितंबर तक-वाहन स्वामियों से योजना का लाभ उठाने का किया आह्वान

उदयपुर, 15 सितंबर। राज्य सरकार ने वाहन स्वामियों को पुराना बकाया कर वसूली के लिए ब्याज व पेनल्टी के अलावा ई-रवन्ना चालानों में भी 75 से 90 प्रतिशत की छूट देने हेतु एमनेस्टी योजना लागू की है।
प्रादेशिक परिवहन अधिकारी पी.एल. बामनिया ने बताया कि इस एमनेस्टी योजना की अवधि 30 सितंबर  तक है। इस योजना में वाहनों के बकाया कर व दिसंबर 2021 के पहले से बकाया एक बारीय कर पर ब्याज व पेनल्टी पर छूट दी जा रही है। इसके साथ ही ई-रवन्ना चालानों में भी 75 से 90 प्रतिशत तक की छूट दी जा रही है।
उन्होंने बताया कि उदयपुर जिला परिवहन कार्यालय में अब तक खुर्द-बुर्द हो चुके 387 वाहनों के मामलों में पंजीयन निरस्त कर वाहन मालिकों को छूट का लाभ दिया गया है। इसी तरह उदयपुर, बांसवाड़ा, राजसमंद एवं डूंगरपुर जिला परिवहन कार्यालयों में 803 वाहनों से 633 लाख रुपये वसूली कर उन्हें 191 लाख लाख रुपये की छूट दी गई। क्षेत्र में ई-रवन्ना चालानों में 150 वाहन मालिकों ने योजना में छूट का लाभ लिया एवं इन वाहनों से 114 लाख रुपये क्षेत्र के समस्त जिला परिवहन कार्यालय राजपत्रित अवकाश में खुले रहेंगे। वाहन स्वामियों को चाहिए कि राज्य सरकार द्वारा उनके हित में लाई गई इस योजना पूर्ण लाभ उठायें एवं पुरानी बकाया पर ब्याज एवं पेनल्टी से मुक्ति पायें।
जिला परिवहन अधिकारी डॉ. कल्पना शर्मा ने बताया कि ऑपरेटर्स को पेम्प्लेट्स, बेनर्स के माध्यम से भी ई-रवन्ना की समझाइश की जा रही है। उन्होंने ज्यादा से ज्यादा वाहन मालिक आरटीओ कार्यालय में आकर एमनेस्टी स्कीम का लाभ लेने का आह्वान किया है।

By Udaipurviews

Related Posts

error: Content is protected !!