जिला मजिस्ट्रेट ने जारी किया आदेश
प्रतापगढ़, 17 दिसम्बर। अरनोद के ग्राम महुड़ीखेड़ा हुई घटना को दृष्टिगत रखते हुए जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट डॉ. इन्द्रजीत यादव ने ग्राम महुड़ीखेड़ा एवं उसके आसपास के गांवों में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए थाना सर्कल अरनोद के ग्राम महुड़ीखेड़ा, साखथली खुर्द, खरखड़ा, फतेहगढ, कनाड़ व नागदीफंटा में प्रतिबंध प्रभावी करने के आदेश जारी कर धारा 144 लागू की है।
पांच या इससे अधिक व्यक्ति एक स्थान पर एकत्रित नहीं होंगे
इन ग्रामीण क्षेत्रों की सम्पूर्ण सीमा में पांच या इससे अधिक व्यक्ति एक स्थान पर एकत्रित नहीं होंगे ,उक्त प्रतिबंध से बस स्टेण्ड चिकित्सालय संस्थान, राजकीय एवं सार्वजनिक कार्यालय, विद्यालय एवं महाविद्यालय को इससे मुक्त रखा जाएगा। इन स्थानों के अतिरिक्त किसी भी स्थान पर असाधारण परिस्थिति में संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट से आदेश में छूट प्राप्त करने के लिए विशेष अनुमति प्राप्त करनी होगी। कोई भी व्यक्ति इन् ग्रामीण क्षेत्रों की सम्पूर्ण सीमाओं में किसी भी तरह का विस्फोटक पदार्थ, धातक रासायनिक पदार्थ , आग्नेय शस्त्र जैसे रिवॉल्वर , पिस्टल, बन्दूक बीएल गन , एमएल गन, राईफल्स व अन्य धारदार हथियार जैसे : -तलवार , फरसा , चाकू , गंडासा , कटार , धारिया इत्यादि जो किसी शस्त्र के रूप में बना हो तथा विधि द्वारा प्रतिबंधित हथियार और मोटे घातक हथियार लाठी आदि सार्वजनिक स्थानों पर धारण कर ना तो घुमेगा, ना प्रदर्शन करेगा और ना ही साथ लेकर चलेगा। या आदेश ड्यूटी पर तैनात सीमा सुरक्षा बल, राजस्थान सशस्त्र पुलिस, राजस्थान सिविल पुलिस कानून व्यवस्था में तैनात कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा। सिक्ख समुदाय के व्यक्तियों को धार्मिक परम्परा के अनुसार निर्धारित कृपाण रखने की छूट होगी ।वृद्ध व अपाहिज जो बिना लाठी के नहीं चल सकते हैं , लाठी का प्रयोग सहारा लेने हेतु कर सकेंगे। इन ग्रामीण क्षेत्रों की राजस्व सीमा में अन्य स्थानों का कोई भी व्यक्ति उपयुक्त किस्म के हथियारों को अपने साथ नहीं लाएगा, ना ही सार्वजनिक स्थानों पर प्रयोग एवं प्रदर्शन करेगा । ध्वनि विस्तारक यंत्र, स्पीकर , एम्पलीफायर का उपयोग अनुमत नहीं होगा।
उन्होंने बताया कि विशेष परिस्थितियों में संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट की अनुमति से ही इनका प्रयोग किया जा सकेगा । कोई भी व्यक्ति उत्तेजनात्मक नारे नहीं लगाएगा न ही ऐसा कोई भाषण या उद्बोधन देगा न ही ऐसे किसी पेम्पलेट , पोस्टर या अन्य किसी प्रकार की सामग्री छापेगा या छपवाएगा वितरण करेगा या वितरण करवाएगा और ना ही किसी एम्पलीफायर, इन्टरनेट तथा सोशियल मीडिया के माध्यम से किसी प्रकार का धार्मिक उन्माद ,जातिगत द्वेष या दुष्प्रचार नहीं करेगा एवं न ही किसी तरह के पोस्टर, हॉर्डिग्स आदि लगाएगा और न ही किसी भी सार्वजनिक एवं राजकीय सम्पत्तियों का विरूपण करेगा।
उन्होंने निर्देश दिया की कोई व्यक्ति प्रतिबन्धात्मक आदेश का उल्लंघन करेगा तो वह भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 , 269 , 270 एवं सुसंगत विधिक प्रावधानों के अंतर्गत अभियोजित किया जा सकेगा । यह आदेश 16 दिसम्बर 2022 से लागू हो गए है व आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगा।