कानून व्यवस्था बनाने के लिए जिले में निषेधाज्ञा जारी

डंूगरपुर, 11 नवम्बर। दीपावली का पर्व एवं वर्तमान परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य मे जिले में कानून व असामाजिक तत्वों द्वारा लोक शांति भंग करने की चेष्टा की जा सकती है, जिससे जन साधारण की सुरक्षा एवं लोक शांति का खतरा उत्पन्न हो सकता हैं।
जिला मजिस्ट्रेेट एवं कलक्टर लक्ष्मी नारायण मंत्री ने बताया कि दीपावली पर्व के अवसर पर असामाजिक तत्वों से डंूगरपुर जिले में एलपीजी गोदाम पेट्रोल पम्प, भूमिगत केरोसीन डिपोज, पेट्रोल पम्प के भण्डार, आगजनी व अन्य दुर्घटनाओं की पूर्ण संभावना बनी रहेगी। उक्त परिस्थितियों में डंूगरपुर जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने एवं जान माल की सुरक्षा किए जाने की दृष्टि से दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा घोषित की गई हैं।
जारी आदेश के अनुसार डंूगरपुर जिले में केवल ग्रीन आतिशबाजी का ही विक्रय आतिशबाजी अनुज्ञाधारी दुकानदार द्वारा किया जाएगा। ग्रीन आतिशबाजी के अलावा अन्य किसी भी प्रकार की आतिशबाजी का विक्रय नहीं किया जाएगा। कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की आतिशबाजी का उपयोग नहीं करेगा न ही चलाने की अनुमति देगा। ग्रीन आतिशबाजी को दीपावली, गुरूपूर्व एवं अन्य त्यौहार पर रात्रि 8 बजे से 10 बजे, छठ पर्व पर प्रातः 6 से 8 बजे एवं क्रिसमस एवं न्यू ईयर पर रात्रि 11.55 बजे से 12.30 तक चलाने की अनुमति होगी। जिस दिन जिले में जिस स्थान पर एयर क्वालिटी इंडेक्स पूर या उससे खराब होगी उस दिन आतिशबाजी चलाने पर रोक रहेगी। डंूगरपुर जिले में कोई भी व्यक्ति अस्त्र, शस्त्र, तेज धार वाले शस्त्र, लाठी, स्टीक इत्यादि साथ लेकर सार्वजनिक स्थानों पर विचरण नहीं करेगा न ही ऐसे अस्त्र, शस्त्र, तेजधार वाले शस्त्रों का किसी प्रकार का प्रदर्शन करेगा लेकिन यह प्रतिबंध शस्त्र अनुज्ञापत्र स्वीकृत अथवा नवीनीकरण संबंधी एवं थाने में जमा कराने के लिए विचरण करने वाले अनुज्ञाधारियों पर लागू नहीं होगा। सिक्ख समुदाय के व्यक्तियों को धार्मिक परम्परा अनुसार नियमानुसार निर्धारित कृपाण रखने की छूट होगी। यह प्रतिबंध सीमा सुरक्षा बल राजस्थान शस्त्र पुलिस, सिविल पुलिस, होमगार्ड सेना एवं उन राज्य एवं केन्द्र कर्मचारियों को जो कि कानून एवं शांति व्यवस्था के संबंध में अपने हथियार रखने के लिए अधिकृत है, उन पर लागू नहीं होगा। कोई भी व्यक्ति इस दौरान किसी भी प्रकार के घातक पदार्थ, विस्फोटक पदार्थ एवं घातक तरल पदार्थ बोतल में लेकर विचरण नहीं करेगा।
जारी आदेश के अनुसार डंूगरपुर जिले में कोई भी व्यक्ति इस दौरान ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग बिना संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति के नहीं करेगा। अग्विाहक पटाखे यथा रॉकेट, चिडिया हवाई जहाज, हवाई पटाखे, सिटी पटाखे एवं सूतली बम का प्रयोग सार्वजनिक स्थलों यथा घास डिपो, बस स्टेण्ड, सिनेमा, रेलवे स्टेशन, विद्यालयों, पेट्रोल पम्पों, गैस गोदामों, अस्पतालों, पोस्ट ऑफिस व औद्योगिक क्षेत्र के 500 मीटर की परिधि में नहीं किया जाएगा।

By Udaipurviews

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