उदयपुर, 15 मार्च। राज्य सरकार को वर्ष 2023-24 का टेक्स जमा कराये बिना संचालित वाहनों की गुरुवार 16 मार्च से व्यापक स्तर पर जब्त करने की कार्यवाही की जाएगी।
प्रादेशिक परिवहन अधिकारी पी.एल. बामनिया ने बताया कि भार वाहनों के वाहन स्वामियों को प्रति वर्ष 15 मार्च तक अगले वित्तीय वर्ष का अग्रिम कर जमा कराना होता है। किंतु अपेक्षा के अनुरूप कर के रूप में राजस्व प्राप्त नहीं होने की वजह से कल से बिना कर जमा कराये वाहनों को कठोरतापूर्वक प्रतिबंधित किया जायेगा। ऐसी वाहनों को मौके पर ही सीज़ करके उनकी आरसी, परमिट, फिटनेस, वाहन चालकों के लाईसेंस निरस्त करने की भी कार्यवाही की जाएगी। बामनिया ने उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, राजसमंद एवं सलूम्बर के जिला परिवहन अधिकारियों के साथ ही विभागीय उड़नदस्तों के निरीक्षकों को भी बिना कर संचालित पाये जाने वाले समस्त वाहनों को तत्काल जब्त करने के निर्देश दिए है।
उन्होंने जानकारी दी कि कर जमा कराने के लिए वाहन स्वामियों की सुविधा के लिए क्षेत्र के समस्त जिला परिवहन कार्यालयों को राजपत्रित अवकाश के दिनों में भी खोला जा रहा है लेकिन वाहन स्वामियों ने इसे गम्भीरता से नहीं लिया है। अब उन्हें न सिर्फ कठोर विभागीय विधिक कार्यवाहियों का सामना करना होगा वरन् बकाया कर मय ब्याज एवं भारी पेनल्टी सहित जमा करवाना होगा।
जिला स्तरीय आमुखीकरण कार्यशाला आज
उदयपुर 15 मार्च। जिला उद्योग केन्द्र व दलित इंडियन चेम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इंडस्ट्रीज के तत्वावधान में डॉ भीमराव अम्बेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना 2022 के प्रचार प्रसार के संबंध में 16 मार्च को अपराह्न 3 बजे जिला कलक्टर ताराचंद मीणा की अध्यक्षता में हिरण मगरी सेक्टर 3 स्थित हॉटल प्राइड में आमुखीकरण कार्यशाला आयोजित होगी। यह जानकारी जिला उद्योग केन्द्र के महाप्रबंधक शैलेन्द्र शर्मा ने दी।