चुनाव प्रचार सामग्री प्रकाशन में करें प्रावधानों की पालनाः  जिला निर्वाचन अधिकारी

मुद्रकों को दिए निर्धारित प्रपत्रों में नियमित सूचना देने के निर्देश
उदयपुर, 9 अक्टूबर। विधानसभा आम चुनाव 2023 की आदर्श आचार संहिता लागू होने के साथ ही जिला निर्वाचन अधिकारी अरविन्द पोसवाल ने जिले के रिटर्निंग अधिकारियों को आदेश जारी कर सभी मुद्रकों एवं ऑफसेट प्रिटिंग प्रेस संचालकों के माध्यम से प्रकाशित होने वाले प्रचार सामग्री में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के प्रावधानों की अक्षरशः पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
आदेश में जिला निर्वाचन अध्िकारी ने बताया कि चुनावों के दौरान पम्फलेट, पोस्टर इत्यादि के मुद्रण पर नियंत्रण को लेकर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धरा 127-क में कड़े प्रावधान किए गए हैं। किसी भी तरह की चुनावी सामग्री प्रकाशित करने पर उस पर मुद्रक, प्रकाशक का नाम तथा प्रति की संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाएगी। साथ ही प्रकाशन से पूर्व मुद्रक को प्रकाशक की पहचान की सत्यापित घोषणा लेनी होगी। प्रत्येक प्रकाशित सामग्री के लिए निर्धारित प्रपत्र क एवं ख में वांछित सूचनाएं अंकित कर प्रकाशित सामग्री के नमूने के साथ दो प्रतियों में जिला मजिस्ट्रेट को प्रेषित करनी अनिवार्य है। प्रावधानों का उल्लंघन करने पर छह माह तक का कारावास व जुर्माने की सजा निर्धारित है।
उन्होंने कहा कि सभी रिटर्निंग अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि सभी मुद्रक प्रावधानों का अक्षरशः पालन करें तथा ऐसी कोई सामग्री प्रकाशित नहीं करें जिससे आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन हो अथवा किसी की व्यक्तिगत छवि पर किसी प्रकार का नकारात्मक प्रभाव पड़े।
यह देनी होगी सूचना
मुद्रकों को प्रचार सामग्री प्रकाशित करने के साथ ही प्रपत्र क और ख में निर्धारित सूचना जिला मजिस्ट्रेट को प्रेषित करनी होगी। प्रपत्र क में प्रकाशक का घोषणापत्र होगा। इसमें मुद्रक का नाम व पूर्ण पता भी अंकित होगा। साथ ही इसे प्रकाशक को जाने वाले व्यक्ति से अनुप्रमाणित भी करना होगा। प्रपत्र ख में मुद्रक का नाम व पता, प्रकाशक का नाम व पता, प्रकाश के मुद्रण आदेश की तारीख, प्रकाशक की घोषणा की तारीख, निर्वाचन पोस्टर, पैम्फलेट इत्यादि का संक्षिप्त विवरण, मुद्रित दस्तावेजों की प्रतियों की संख्या, मुद्रण की तारीख तथा उपर्युक्त दस्तावेजों के मुद्रण के लिए प्रकाशक से लिए जा रहे मुद्रण प्रभार (कागज की लागत सहित) का विवरण प्रस्तुत करना होगा। इन प्रपत्रों के साथ प्रकाशित सामग्री का नमूना भी संलग्न करना अनिवार्य है। प्रपत्र पर मुद्रक के हस्ताक्षर व सील भी लगी होनी चाहिए।

By Udaipurviews

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