उदयपुर, 8 मार्च। राज्य सरकार द्वारा मुद्रांक प्रकरणों एवं भूमिकर के प्रकरणों में छूट का प्रावधान किया गया है। पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग के उप महानिरीक्षक कृष्णपाल सिंह चौहान ने बताया कि विभाग दिशा-निर्देशानुसार 1 अप्रेल 2003 के पूर्व दर्ज प्रकरणों में कमी राशि 31 मार्च 2023 तक जमा कराने पर मुद्रांक कर में 60 प्रतिशत की छूट व ब्याज व शास्ति में 100 प्रतिशत की छूट रहेगी। वहीं 1 अप्रेल 2003 के पश्चात् व 31 मार्च 2013 तक दर्ज प्रकरणों में कमी राशि 31 मार्च तक जमा कराने पर मुद्रांक कर में 50 प्रतिशत की छूट व ब्याज व शास्ति में 100 प्रतिशत छूट मिलेगी। 1 अप्रेल 2013 से 31 मार्च 2018 तक दर्ज प्रकरणों में कमी राशि 31 मार्च 2023 तक जमा कराने पर मुद्रांक कर में 40 प्रतिशत की छूट व ब्याज व शास्ति में 100 प्रतिशत छूट रहेगी। वहीं 1 अप्रेल .2018 से 31 मार्च .2022 तक दर्ज प्रकरणों में कमी राशि 31 मार्च तक जमा कराने पर मुद्रांक कर में 30 प्रतिशत की छूट व ब्याज व शास्ति में 100 प्रतिशत छूट तथा भूमिकर के प्रकरणों में 31 दिसंबर 2022 तक देय भूमिकर 30 जून .2023 तक जमा कराने पर भूमिकर में 50 प्रतिशत व ब्याज व शास्ति में 100 प्रतिशत छूट देय है।
अल्पसंख्यक विभाग के ऋणार्थियों को दंडनीय ब्याज में छूट
उदयपुर, 8 मार्च। राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड के अन्तर्गत 31 मार्च तक वितरित ऋणों के लाभार्थियों को दण्डनीय ब्याज की छूट की जाएगी। सभी बकायादार एक मुश्त समाधान योजना द्वारा सम्पूर्ण राशि जमा करा शत-प्रतिशत दण्डनीय ब्याज माफी का लाभ उठा सकते है। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी खुशबू शर्मा ने बताया कि इस योजना के अन्तर्गत सभी पात्र ऋणियों को उनकी बकाया राशि जिसमें मूलधन एवं ब्याज एकमुश्त जमा कराने पर उनकी बकाया समस्त दण्डनीय ब्याज (पेनल ब्याज) की सम्पूर्ण राशि माफ कर दी जायेगी। एक मुश्त समाधान योजना में बकाया राशि जमा कराने एवं निर्धारित प्रपत्र में आवेदन करने पर ही योजना का लाभ दिया जाएगा।
मुख्यमंत्री युवा संबल योजना
प्रशिक्षण नहीं लेने वाले युवाओं को 1 अप्रैल से नहीं मिलेगा भत्ता
उदयपुर, 8 मार्च। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना में तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले आशार्थियों को सहमति प्रदान कर प्रशिक्षण कार्य प्रारंभ करने को कहा गया है। संकेत मोदी ने बताया कि इस योजना के तहत आशार्थयों को 4 घण्टे की इंटर्नशिप के आधार पर नियमानुसार मासिक पारिश्रमिक दिया जाता है, जो आशार्थी तकनीकी रूप से दक्ष है उन्हे कार्यालय आवंटित किया जाकर भत्ते का भुगतान किया जा रहा है।
वे आशार्थी जो तकनीकी रूप से दक्ष नहीं है, उनके द्वारा आवेदन के समय तकनीकी कोर्स करने की सहमति प्रदान की गई थी, वर्तमान में आरएसएलडीसी के सेन्टर्स के द्वारा तकनीकी प्रशिक्षण प्रारम्भ किया जा चुका है, जिसकी सूचना उन समस्त आशार्थियों को दी जा चुकी है। ऐसे आशार्थी प्रशिक्षण स्थल पर उपस्थिति सुनिश्चित कर प्रशिक्षण प्रारंभ करें अन्यथा माह अप्रेल 2023 से उनका फार्म स्टॉप कर भत्ता बंद कर दिया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए कार्यालय के दूरभाष नंबर 0294-2431927 पर संपर्क कर या कार्यालय में व्यक्तिगत उपस्थित होकर जानकारी प्राप्त कर सकते है।
