उदयपुर, 9 फरवरी। इन्दिरा गांधी शहरी क्रेडिट कर्ड योजना में अनुजा निगम की ओर सेे भी ऋण सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही है।
अनुजा निगम के परियोजना प्रबंधक गिरीश भटनागर ने बताया कि इस योजना के तहत् अनुजा निगम को भी बतौर वित्तीय संस्था अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के पात्र आवेदकों को ऋण देने हेतु अधिकृत किया गया है।
उन्होंने बताया कि गत तीन माह में अनुजा निगम आवेदकांे से पत्रावली तैयार कराकर अब तक 233 आवेदकों को 35 लाख के ऋण वितरीत कर लाभान्वित किया है। अनुजा निगम कार्यालय अपने प्रयास निरन्तर जारी रखे हुए है। उन्होंने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदकों को इस योजना का लाभ उठाने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा है कि अनुजा निगम से ऋण प्राप्त करने हेतु चैक बुक होना आवश्यक है।
नंदन कानन योजना में होगा देवभूमियों का संरक्षण
उदयपुर, 9 फरवरी। राजस्थान सरकार के देवस्थान विभाग की ओर से देवभूमियों के संरक्षण व देव प्रतीकात्मक पर्यावरण संवर्द्धन हेतु नंदन कानन योजना को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में विभाग के अधीनस्थ मंदिरान की भूमि पर वृक्षारोपण किया जाना प्रस्तावित है।
देवस्थान आयुक्त प्रज्ञा केवलरमानी ने इस योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए विभिन्न के संबंधित सहायक आयुक्त को पत्र लिखकर विभाग की नंदन कानन योजना के अंतर्गत मंदिरों की भूमि पर वृक्षारोपण के लिए संबंधित जिला प्रशासन व वन विभाग से समन्वय स्थापित कर कार्य करने के निर्देश दिए है।
उन्होंने बताया कि इस योजना का प्रमुख उद्देश्य देवस्थान विभाग द्वारा प्रबंधित व नियंत्रित मंदिरों के साथ जुड़ी हुई राजकीय देवभूमियों के सुरक्षात्मक व्यवस्थापन के लिए पारंपरिक वृक्षों व वनस्पति से भूमि विकास के साथ मंदिर संस्कृति के अनुरूप नंदन वन, उपवन व न्याय वाटिकाएं तैयार करना है।
इस योजना के तहत देव भूमियों के पारंपरिक संसाधनों के संरक्षण, सुरक्षित पर्यावरण निर्माण व संवर्धन के लिए स्थानीय जलवायु एवं मृदा अनुकूलन विविध वनरोपण यथा फलदार, औषधीय व देवप्रतीकात्मक वनस्पति का विकास किया जाएगा, जिसमें बिल्व, कल्पवृक्ष, आम, पलाश, नीम, पीपल, बरगद, खेजड़ी, आशापाल, रुद्राक्ष, सेमल, गुलमोहर, आंवला, बेर, करोंदा, कुचला, अर्जुन, गूलर, जामुन, इमली, खेर, खिरनी,कृष्ण गुरु, कीकर, नागचंपा, जूही, नागकेसर, नारियल, कदंब, मेहंदी, गिलोय, शीशम, साल, सागवान, चंदन, महुआ तांबूल आदि का वृक्षारोपण एवं नक्षत्र वाटिका तैयार कर नंदनवन, उपवन तैयार किए जाएंगे।
राष्ट्रीय लोक अदालत 11 को
उदयपुर, 9 फरवरी। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के तत्वावधान में श्रीमान अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उदयपुर के निर्देशन में शनिवार 11 फरवरी को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन उदयपुर जिले में किया जाएगा।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव एडीजे कुलदीप शर्मा ने बताया कि इस राष्ट्रीय लोक अदालत में प्री-लिटिगेशन प्रकरण के तहत धारा 138 परक्राम्य विलेख अधिनियम, धन वसूली, श्रम एवं नियोजन संबंधी विवाद, बिजली, पानी एवं अन्य बिल भुगतान से संबंधित (अशमनीय के अलावा प्रकरण), भरण-पोषण से संबंधित प्रकरण, राजस्व विवाद, पैमाइश एवं डिवीजन ऑफ होलिं्डग सहित, सिविल विवाद, सर्विस मैटर्स, उपभोक्ता विवाद, अन्य राजीनामा योग्य विवाद का निस्तारण किया जाएगा।
वहीं न्यायालय में लंबित प्रकरणों में राजीनामा योग्य फौजदारी प्रकरण, धारा 138 परक्राम्य विलेख अधिनियम, धन वसूली, एमएसीटी के प्रकरण, श्रम एवं नियोजन संबंधी विवाद एवं कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम के प्रकरण, बिजली, पानी एवं अन्य बिल भुगतान से संबंधित प्रकरण (अशमनीय के अलावा), पारिवारिक विवाद (तलाक को छोड़कर), भूमि अधिग्रहण से संबंधित प्रकरण, सभी प्रकार के सर्विस मैटर्स (पदोन्नति एवं वरिष्ठता विवाद के मामलों के अलावा), सभी प्रकार के राजस्व मामले, पैमाइश एवं डिविजन ऑफ हौलिं्डग सहित, वाणिज्यिक विवाद, बैंक के विवाद, गैर सरकारी शिक्षण संस्थान के विवाद, सहकारिता संबधी विवाद, स्थानीय निकाय के विवाद, रियल स्टेट सम्बधी विवाद, रेलवे क्लेम्स संबधी विवाद, आयकर संबधी विवाद, अन्य कर संबधी विवाद, उपभोक्ता एवं विक्रेता/सेवा प्रदाता के मध्य के विवाद, सिविल मामले आदि प्रकरण निस्तारित किये जाएंगे।
