उदयपुर। आयकर विभाग ने रजिस्टर्ड नाॅन प्रोफिट ओर्गेनाईजेशन अन्डर इनकम टेक्स एक्ट-2025 विषय पर विद्या विहार विद्यालय में आउटरीच कार्यक्रम आयोजित किया। इसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट, कर पेशेवर,शैक्षणिक संस्थानों के ट्रस्टी और संस्थानों के प्रतिनिधियों सहित 50 से अधिक हितधारकों ने भाग लिया।
प्रधान आयकर आयुक्त (छूट), जयपुर मनोज कुमार महर एवं अपर आयकर आयुक्त (छूट), जयपुर मनोज कुमार के निर्देशन में आयकर अधिकारी (छूट) उदयपुर हेमपाल चैधरी ने कार्यक्रम के दौरान एक्ट की बहुपयोगी जानकारी दी। आयकर अधिकारी (छूट) चैधरी ने कार्यक्रम को संबोधित किया और प्रक्रियात्मक पहलुओं पर विस्तृत जानकारी दी।
कार्यक्रम में आयकर अधिनियम, 2025 में आयकर में नाॅन प्रोफिट ओर्गेनाईजेशन को मिलने वाली छूट व नए अधिनियम में वर्णित धाराओं व उप- धाराओं में होने वाले बदलाव व सरलीकरण पर एक व्यापक प्रस्तुति दी गई, जिसके बाद सदन में हितधारकों के साथ विस्तृत चर्चा की गई एवं साथ ही प्रतिभागियों द्वारा उठाए गए प्रश्नों का उत्तर दिया और आयकर अधिनियम के प्रावधानों और संबंधित दिशानिर्देशों पर स्पष्टता प्रदान की।
इस कार्यक्रम को उपस्थित लोगों ने सराहा एवं अपनी सकारात्मक प्रतिक्रिया दी। जिन्होंने कर अधिकारियों से सीधे जुड़ने और पंजीकरण एवं अनुमोदन प्रक्रियाओं को बेहतर ढंग से समझने के अवसर की सराहना की। इस तरह की पहल करदाताओं के बीच पारदर्शिता बढ़ाने और अनुपालन को सुगम बनाने के लिए विभाग की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है।
’आयकर विभाग द्वारा रजिस्टर्ड नाॅन प्रोफिट ओर्गेनाईजेशन अन्डर इनकम टेक्स एक्ट-2025 विषय पर आउटरीच कार्यक्रम आयोजित
