बालिका छात्रावास में विधिक जागरूकता के तहत शिविर 

               खेरवाडा, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उदयपुर के अनुसार तालुका विधिक सेवा समिति अध्यक्ष एवं अपर जिला एवं सेशन न्यायालय खैरवाङा के न्यायाधीश एङीजे जगदीश कुन्तल के निर्देशन में पीएलवी चन्दूलाल मेघवाल द्वारा उपखंड खैरवाङा राजकीय बालिका छात्रावास में विधिक जागरूकता कार्यक्रम के तहत विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। छात्रों को जीवन में सदैव अपराध से दूर रहने व गलत व्यसनों से दूर रहने,बाल श्रम निषेध कानून राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण मुफ्त कानूनी सहायता टोल फ्री नंबर 15100, सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने, हक व अधिकार बाल विवाह निषेध कानून एवं बाल विवाह की रोकथाम के रूप में सभी छात्राओं को शपथ दिलाई गयी। यातायात नियमों का पालन,पोक्सो एक्ट, मोबाइल के दुष्परिणाम, बाल श्रम निषेध विधिक सहायता, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के बारे में पीएलवी द्वारा सरल शब्दों में विधिक जानकारी प्रदान की गई।
           इस अवसर पर छात्रावास गृहपति ममता ङामोर, समाजसेवी किशोर कुमार भगोरा, सार्वजनिक निर्माण विभाग खैरवाङा कनिष्ठ अभियंता विनय भूषण खराङी,समाजसेवी थावरचन्द लट्ठा, रामलाल खराङी एवं छात्राओं की उपस्थिति रही। उक्त जानकारी तालुका विधिक सेवा समिति खैरवाङा सचिव महेश कुमार मीणा द्वारा प्रदान की गई ।
By Udaipurviews

Related Posts

error: Content is protected !!