डंूगरपुर, 9 अक्टूबर/भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 9 अक्टूंबर सोमवार को घोषित कार्यक्रम के अनुसार विधानसभा आम चुनाव-2023 के लिए निर्वाचन संबंधी गतिविधियां प्रारम्भ हो गई हैं एवं आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गई हैं।
जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलक्टर लक्ष्मी नारायण मंत्री ने बताया कि चुनाव शांतिपूर्वक, स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं सुव्यवस्थित ढंग से सम्पन्न कराया जाना आवश्यक हैं। साथ ही जिले के सभी क्षेत्रों एवं सभी वर्गों के मतदाता बिना किसी आतंक एवं भय के अपने संवैधानिक मताधिकार का प्रयोग कर सकें, इस के लिए असामाजिक, अवांछित एवं बाधक तत्वों की गतिविधियों को नियंत्रित करने तथा कानून-व्यवस्था एवं लोकशांति बनाए रखने के लिए प्रतिबंधात्मक उपाय किया जाना आवश्यक हैं।
जारी आदेश के अनुसार उपरोक्त परिस्थितियों एवं प्रयोजनार्थ तथा भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला डंूगरपुर की राजस्व सीमाओं के अंदर निषेधाज्ञा घोषित की गई हैं। कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह का विस्फोटक पदार्थ, घातक रासयनिक पदार्थ, आग्नेय अस्त्र-शस्त्र जैसे-रिवाल्वर, पिस्टल, राइफल, बंदूक (एमएल, बीएलगन) आदि एवं अन्य हथियार जैसे गण्डासा, फर्सी, तलवार, भाला, कृपाण, चाकु, छरी, बर्छी, गुप्ती, कटार, धारिया, बाघनख, (शेर-पंजा) जो किसी घातु से शस्त्र के रूप में बना हो आदि तथा विधि द्वारा प्रतिबंधित हथियार और मोटे घातक हथियार-लाठी आदि सार्वजनिक स्थानों पर धारण कर न तो घूमेगा न ही प्रदर्शन करेगा और न ही साथ लेकर चलेगा।
जारी आदेश के अनुसार डंूगरपुर जिले के बाहर का कोई भी व्यक्ति डंूगरपुर जिले की सीमा में उपरोक्त किस्म के हथियारों को अपने साथ नहीं लाएगा न ही सार्वजनिक स्थानों पर उनका प्रयोग एवं प्रदर्शन करेगा। कोई भी व्यक्ति उपखण्ड मजिस्ट्रेट की स्वीकृति के बिना राजनीतिक प्रयोजन के लिए जूलुस, सभा, धरना, प्रदर्शन, भाषण आदि का आयोजन नहीं करेगा। ऐसी प्रत्येक अनुमति की सूचना निर्वाचन व्यय के प्रयोजनार्थ संबंधित प्रकोष्ठ प्रभारी को उपलब्ध कराई जाएगी। संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट की लिखित पूर्व अनुमति के बिना स्थिर अथवा वाहन पर ध्वनि प्रसारण यंत्र एवं डीजे का प्रयोग नहीं किया जाएगा। ध्वनि प्रसारण के लिए अपनी अनुमति संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट द्वारा प्रातः 8 बजे से रात्रि 10 बजे तक प्रसारण यंत्र के उपयोग के लिए दी जा सकेगी। कोई भी व्यक्ति साम्प्रदायिक सद्भावना एवं समुदायों के बीच आपसी सौहार्द को ठेस पहंुचाने वाले तथा उत्तेजनात्मक नारे नहीं लगाएगा न ही ऐसा कोई भाषण या उद्बोधन देगा न ही ऐसे किसी पेम्पलेट, पोस्टर या अन्य प्रकार की सामग्री छापेगा या छपवाएगा और न ही वितरण करेगा या करवाएगा और न ही किसी एम्पलीफायर, रेडियो, टेपरिकार्डर, लाउडस्पीकर, ऑडियो-वीडियो कैसेट या अन्य किसी इलेक्टॉनिक उपकरणों के माध्यम से इस प्रकार का प्रचार-प्रसार करेगा अथवा करवाएगा और ऐसे कृत्यों के लिए न ही किसी को दुष्प्रेरित करेगा। कोई भी व्यक्ति या संस्था इंटरनेट तथा सोशल मीडिया यथा फेसबुक, ट्वीटर, व्हॉट्सअप, यू-ट्यूब, एस्टाग्राम आदि के माध्यम से किसी प्रकार का धार्मिक उन्माद, जातिगत विद्वेश या दुष्प्रचार नहीं करेगा।
यह आदेश 9 अक्टूबर (मध्य रात्रि) से तत्काल लागू होकर 3 दिसम्बर (मध्य रात्रि) तक प्रभावी रहेगा। उक्त निषेधाज्ञा की अवेहलना या उल्लंघन किए जाने पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत दण्डित करवाया जाएगा।
विधानसभा आम चुनाव-2023 को लेकर पोस्टर बैनर्स नहीं लगाने के निर्देश
डंूगरपुर, 9 अक्टूंबर/विधानसभा आम चुनाव-2023 में चुनाव आयोग के निर्देशानुसार सार्वजनिक सम्पत्ति को चुनाव कार्य में उपयोग में नहीं लिए जाने के संदर्भ में विद्युत एवं टेलिफोन के खम्भों पर किसी प्रकार के बेनर्स, झण्डे एवं पोस्टर्स नहीं लगाए जा सकते है, चाहे वे नगरपरिषद डंूगरपुर, नगरपालिका के स्वामित्व में न हो। यह जानकारी जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलक्टर लक्ष्मी नारायण मंत्री ने दी।
