उदयपुर , 07 जुलाई। बारह वर्ष पहले 400 रुपए की रिश्वत लेने के मामले में विशिष्ट न्यायाधीश एसीबी राकेश कुमार कटारा ने मांडलगढ सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के तत्कालीन शिशु रोग विशेषज्ञ डाॅ. राजेंद्र प्रसाद को एक वर्ष की सजा के साथ ही पांच हजार रुपये के जुर्माने से दण्डित किया है।
विशिष्ट लोक अभियोजक कृष्ण कांत शर्मा ने बताया कि बिगोद निवासी युनुस पुत्र इस्माइल लोहार ने 26 अप्रैल 2011 को एसीबी कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई कि उसकी पत्नी रेहाना बेगम ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बेटे को जन्म दिया। प्रसव सरकारी चिकित्सालय में होने के कारण सरकारी सहायता का चेक देने के बदले में चिकित्सक ने 500 रुपये रिश्वत के मांगे। जिसकी शिकायत एसीबी भीलवाड़ा को की थी। एसीबी ने चिकित्सक को रिश्वत लेते रंगे हाथों 400 रुपये लेते गिरफ्तार किया। एसीबी ने न्यायालय में चिकित्सक के खिलाफ चालान पेश किया शुक्रवार को न्यायाधीश ने चिकित्सक को एक वर्ष की सजा एवं पांच हजार रुपये के जुर्माने से दण्डित किया।
डॉक्टर ने 12 साल पहले ली थी 400 रुपए की रिश्वत, अब एक साल की सजा
