भीलवाड़ा जिले के संपूर्ण नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र में बिना सक्षम स्वीकृति/सहमति के ड्रॉन कैमरे उड़ाने पर प्रतिबंध हेतु निषेधाज्ञा लागू

भीलवाडा 27 जनवरी। जिला मजिस्ट्रेट आशीष मोदी ने माननीय प्रधानमंत्री की मालासेरी डूंगरी आसींद की यात्रा के दौरान किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा प्रस्तावित यात्रा के दौरान ड्रोन कैमरे के माध्यम से कानून व्यवस्था की स्थिति को प्रभावित करने का प्रयास किया जा सकता है। जिससे लोक शांति भंग होने और कानून व्यवस्था बाधित होने की आशंका उत्पन्न हो सकती है। ऐसी स्थिति में लोक शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु तत्काल निरोधात्मक कार्रवाई किया जाना आवश्यक है। उपरोक्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए जिला मजिस्ट्रेट आशीष मोदी ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भीलवाड़ा जिले के संपूर्ण नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र में बिना सक्षम स्वीकृति/सहमति के ड्रॉन कैमरे उड़ाने पर प्रतिबंध हेतु निषेधाज्ञा लागू की है।

उन्होंने सभी नागरिको को इस आदेश की पालना करने एवं अवहेलना नही करने के निर्देश दियें। यदि कोई व्यक्ति उपर्युक्त प्रतिबन्धात्मक आदेशों का उल्लघन करेगा, तो वह भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अर्न्तगत अभियोजित किया जा सकेगा।

यह आदेश 28 जनवरी सायं 5 बजे तक भीलवाडा जिले के सम्पूर्ण नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र में प्रभावी रहेगा।

 

राज्यपाल 28 को आयेगे मालासेरी आसींद
भीलवाड़ा 27 जनवरी। माननीय राज्यपाल कलराज मिश्र 28 जनवरी को प्रातः 9 बजे मालासेरी आसींद हैलीकॉप्टर द्वारा पहुंचेंगे तथा मिश्र माननीय प्रधानमंत्री के मालासेरी मंदिर एवं सभा कार्यक्रमों में भाग लेंगे। श्री मिश्र दोपहर 1ः15 बजे आसींद से जयपुर के लिए हेलीकॉप्टर द्वारा प्रस्थान करेंगे।

By Udaipurviews

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