09 मिलावटी खाद्य फर्मों के विरूद्ध 06 लाख 30 हजार रुपए का जुर्माना

चित्तौडगढ़, 2 मार्च। जिले में मिलावट करने वालों के खिलाफ कार्यवाही करते हुए न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट द्वारा 9 फर्मों पर 6 लाख 30 हजार रू. का जुर्माना लगाया हैं। अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वा. अधिकारी डा. रामकेश गुर्जर ने बताया कि न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट चित्तौड़गढ़ द्वारा मिलावट करने वाली मिलावटी पाए गए नमूनों से सम्बन्धित 09 फर्मों पर 6 लाख 30 हजार रू. का जुर्माना लगाया गया है।

नियत समयावधि में जुर्माना / शास्ति राशि जमा नहीं कराने की स्थिति में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 96 के तहत इन पर कार्यवाही की जाएगी। भविष्य में उक्त सभी संस्थानों को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की पालना सुनिश्चित करने हेतु भी पाबंद किया गया हैं।

06 लाख 30 हजार रू. का जुर्माना लगाई गई फर्मों का विवरण निम्नानुसार है :-

फर्म मैसर्स विनायक रेस्टोरेंट कलेक्ट्री चौराहा, वित्तौड़गढ़ पर 20000 /- रु. मैसर्स शंकर ब्रदर्स न्यू क्लोथ, मार्केट, बूंदी रोड, चित्तौडगढ़ पर दो प्रकरणों में 30000 /- रू. मैसर्स कैलाश चन्द्र रमेशचन्द्र केशव माधव सभागार न्यू क्लोथ मार्केट चित्तौड़गढ़ पर 25000 रू. गेसर्स हिन्दुस्तान सेल्स प्लॉट नं. 3, बिहाइंड ओ.एन.जी.सी. सरखेज सानन्द अहमदाबाद गुजरात पर 200000/- रू. मैसर्स भवानी जोधपुर मिष्ठान भंडार, सांवलिया जी मंदिर के पा, मंडफिया तह भदेसर जिला चित्तौड़गढ़ पर दो प्रकरणों में 30000/- रू. मैसर्स एल्केम लैबोरेट्रीज लि. जोधपुर व अन्य सहयोगी फर्मों पर 300000/- रु. एवं फर्म मालवा एंटरप्राइजेज रतलाम मध्य प्रदेश पर 25000 का जुर्माना लगाया है।

 

खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वालों की खैर नहीं, जिले में व्यापक स्तर पर चलेगा शुद्ध के लिए युद्ध अभियान

सीएमएचओ ने मिलावट करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के दिए निर्देश

चित्तौड़गढ़, 02 मार्च। आमजन को शुद्ध खाद्य पदार्थ उपलब्ध हो इसके लिए जिले में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान व्यापक स्तर पर चलाया जाएगा और मिलावट करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ रामकेश गुर्जर ने इस संबंध में विभाग में कार्यरत खाद्य सुरक्षा अधिकारी को सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए है।

इस क्रम में खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मैसर्स मूलचंद एण्ड सन्स चित्तौड़गढ़ से सरसों का तेल एवं मैसर्स नाकोड़ा ट्रेडिंग कम्पनी से बेसन व लाल मिर्च पाउडर का नमूना लिया गया है। इनकी जॉच हेतु केन्द्रिय प्रयोगशाला भिजवाया गया है, जहां से रिपोर्ट आने के बाद अग्रिम कार्यवाही की जाएगी।

सूचना देने वालों की दी जाएगी प्रोत्साहन राशि

सीएमएचओ डॉ गुर्जर ने बताया कि शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत मिलावटी खाद्य वस्तुएं बनाने वालों की सूचना देने वालों को सूचना सही पाए जाने पर प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इस राशि का वितरण जिला कलक्टर के द्वारा फूड टेस्टिंग लैब की सूचना के बाद निष्कर्ष प्रमाणित करते हुए दिया जाएगा। सूचना देने वालों की पहचान गोपनीय रखी जाएगी। सीएमएचओ डॉ गुर्जर ने बताया कि जिले के खाद्य पदार्थ उत्पादक, बड़े थोक विक्रेता एवं खुदरा विक्रेता चिन्हित किए जाएंगे, जहां मिलावट की संभावना अधिक रहती है।

By Udaipurviews

Related Posts

error: Content is protected !!