उदयपुर, 12 अक्टूबर। राज्य उपभोक्ता आयोग जयपुर की सर्किट बेंच उदयपुर ने अपने प्रवास के दौरान उपभोक्ताओं से जुड़े विभिन्न मामलों की सुनवाई की और संबंधित पक्षकारों व अधिवक्ताओं की अंतिम बहस सुनकर उपभोक्ताओं को राहत प्रदान की। उदयपुर सर्किट बेंच की खंडपीठ में न्यायिक सदस्य सुरेंद्र कुमार जैन एवं सदस्य शैलेन्द्र भट्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में सहारा सिटी, जयपुर को परिवादी द्वारा जमा कराई गई राशि के साथ मानसिक संताप व आर्थिक नुकसान पेटे सवा चार लाख रुपये अदा करने का निर्णय दिया है।
इस प्रकरण में परिवादी उदयपुर के अंबामाता स्कीम निवासी विनय कुमार मज्जू पिता मोहनलाल द्वारा जयपुर स्थित सहारा सिटी होम्स को टाईप सी में थ्री बेडरुम फ्लेट बुक कराने व 6 लाख 11 हजार 617 रुपये जमा कराने के बावजूद फ्लेट उपलब्ध न कराने के कारण सहारा सिटी होम्स को आदेश दिया कि परिवादी द्वारा जमा कराई गई राशि 6 लाख 11 हजार 617 रुपये और मानसिक संताप व आर्थिक नुकसान पेटे 4 लाख रुपये तथा परिवाद व्यय 25 हजार अदा करे। समय पर भुगतान नहीं करने पर तावसूली तक 9 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज भी अदा करने के निर्देश दिए हैं।
राज्य उपभोक्ता सर्किट बेंच का महत्वपूर्ण निर्णय-फ्लेट का कब्जा न दिए जाने पर जमा राशि व 4.25 लाख रुपये देने के निर्देश
