कृषि आदान विक्रेता का लाइसेंस निलंबित

चित्तौड़गढ़, 28 अक्टूबर। उप निदेशक कृषि (विस्तार), जिला परिषद्, डॉ. शंकर लाल जाट, कृषि अधिकारी, (पौ.सं.) ज्योति प्रकाश सिरोया एवं कृषि अधिकारी (फसल) अंशु चौधरी को मैसर्स  बालाजी बीज भण्डार, निम्बाहेड़ा की शिकायत प्राप्त होने पर गुरूवार को आकस्मिक निरीक्षण किया गया।

निरीक्षण के दौरान मैसर्स बालाजी बीज भण्डार, निम्बाहेडा के वहाँ पर स्टॉक रजिस्टर एवं बिल बुक नहीं थी, मूल्य सूची एंव स्टॉक प्रदर्शित नहीं किया हुआ था, फर्म द्वारा उर्वरक अनुज्ञा पत्र प्रदर्शित नहीं किया हुआ था एवं उर्वरक विक्रय स्थल उर्वरक अनुज्ञा पत्र में इन्द्राज नहीं किया हुआ था।

जोकि उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 की धारा 3(3), 3(2)(ब), 5, 3(2)(क) एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 7(प)(i)(ii) का उल्लंघन था। उप निदेशक कृषि (विस्तार), जिला परिषद डॉ. शंकर लाल जाट द्वारा उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के तहत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बालाजी बीज भंडार, निंबाहेड़ा का उर्वरक अनुज्ञा-पत्र अग्रिम आदेशों तक निलंबित किया गया।

By Udaipurviews

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