मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना-दुर्घटनाओं में मृत्यु पर पांच लाख रूपए की सहायता देगी सरकार

उदयपुर 9 जुलाई। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत की ओर से मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के पंजीकृत परिवारों को मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना की सौगात दी गई है। योजना के माध्यम से राज्य सरकार अब दुर्घटनाओं में घायल एवं मृतकों के परिजनों को संबल प्रदान करेगी।
जिला कलक्टर ताराचंद मीणा ने बताया कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना अंतर्गत 9 मई 2022 अथवा उसके बाद होने वाले दुर्घटनाओं को कवर किया जा रहा है एवं दावा प्रपत्र भी ऑनलाइन भरे जाने का प्रावधान किया गया है। इसके अंतर्गत दुर्घटना में मृत्यु हो जाने पर पांच लाख रूपए, दुर्घटना में दोनों हाथों या दोनों पैरों या दोनों आखों अथवा एक हाथ एवं एक पैर या एक हाथ एवं एक आँख या एक पैर एवं एक आँख की पूर्ण क्षति होने पर (पार्थक्य होने या इन अंगों के पूर्ण निष्क्रिय होने पर) तीन लाख रूपए की सहायता दी जाएगी।
इन दुर्घटनाओं में मिलेगी सहायता:
योजना के तहत सड़क दुर्घटना, ऊंचाई से गिरने, मकान ढहने के कारण, बिजली गिरने, रासायनिक द्रवों के छिडकाव, डूबने या जलने के कारण हुई दुर्घटनाओं को कवर किया गया एवं इन घटनाओं के पीडि़तों को सहायता दिए जाने का प्रावधान किया गया है।
इन दुर्घटनाओं में नहीं मिलेगी सहायता:
ऐसे ही दुर्घटना में हाथ या पैर या आँख की पूर्ण क्षति पर (पार्थक्य होने या इन अंगों के पूर्णतरू निष्क्रिय होने पर) डेढ़ लाख रूपए की सहायता राज्य सरकार की ओर से पीडि़त को दी जाएगी। विभिन्न बिमारियों जैसे कैंसर, टीबी, हार्ड अटक या पागलपन से मृत्यु होने पर ये लाभ नहीं मिलेगे। ऐसे ही हत्या, हत्या का प्रयास, आत्मक्षति, आत्महत्या या आत्महत्या के प्रयास पर भी ये लाभ नहीं मिलेंगे। इसके अलावा नशीले पदार्थों के सेवन से मृत्यु, चिकित्सा के दौरान क्षति, युद्ध के दौरान हुई क्षति, गर्भधारण या प्रसव् के दौरान हुई क्षति, जहरीले जंतु से मृत्यु या क्षति, एविएशन के दौरान हुई क्षति आदि के दौरान भी ये लाभ नहीं मिलेंगे।

By Udaipurviews

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