चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के पंजीकृत परिवारों को स्वतः ही मिलेगा लाभ
उदयपुर 15 जून। राज्य बीमा एवं प्रावधायी विभाग की निदेशक कल्पना अग्रवाल द्वारा जिला कलक्टर ताराचंद मीणा को पत्र के माध्यम से मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना के सम्बन्ध में आवश्यक जानकारी साझा कर जिलेवासियों को अधिकाधिक लाभ दिलाने का आह्वान किया है।
अग्रवाल ने बताया है कि प्रदेश में मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना लागू की गई है जिसके अंतर्गत मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में पंजीकृत एवं बीमित परिवारों के किसी भी सदस्य की शेड्यूल में अंकित दुर्घटनाओं में मृत्यु या शारीरिक क्षति होने की स्थिति में अधिकतम पांच लाख रूपए का आर्थिक संबल परिवार को उपलब्ध कराया जाएगा।
योजना अंतर्गत 9 मई 2022 और इसके पश्चात होने वाली दुर्घटनाओं को कवर किया गया है एवं समस्त दावा प्रपत्र ऑनलाइन भरे जाने का प्रावधान किया गया है। यह पहली बार है जब राज्य सरकार ने समस्त आमजन को दुर्घटना बीमा योजना प्रदान की है। इसमें अलग से कोई प्रीमियम नहीं होगा एवं प्रत्येक परिवार का एक हजार रूपए का प्रीमियम प्रतिवर्ष राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। योजना से निर्धन परिवारों को अनहोनी होने की स्थिति में संबल मिल सकेगा। जिला कलक्टर ने योजना के तहत पात्र परिवारों को समयबद्ध तरीके से लाभान्वित करने के निर्देश दिए है।
मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना में मिलेगा पांच लाख रूपए तक का जीवन बीमा
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