डूंगरपुर, 19 मार्च। आधार कार्ड को मतदाता पहचान पत्र से जोड़ने के लिए निर्वाचन आयोग, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 के अनुच्छेद 326 तथा सर्वोच्च न्यायालय के प्रासंगिक निर्णयों के अनुसार कार्रवाई करेगा। यूआईडीएआई तथा निर्वाचन आयोग के विशेषज्ञों के बीच तकनीकी परामर्श शीघ्र ही शुरू होने वाला हैं।भारत के निर्वाचन आयोग ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में निर्वाचन आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंह संधू तथा डॉ. विवेक जोशी के साथ आज निर्वाचन सदन, नई दिल्ली में केंद्रीय गृह सचिव, विधायी विभाग के सचिव, मीती सचिव तथा यूआईडीएआई के सीईओ तथा निर्वाचन आयोग के तकनीकी विशेषज्ञों के साथ बैठक की। जबकि, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 326 के अनुसार, मतदान का अधिकार केवल भारत के नागरिक को ही दिया जा सकता है, आधार कार्ड केवल व्यक्ति की पहचान स्थापित करता है।इसलिए यह निर्णय लिया गया कि ईपीआईसी को आधार से जोड़ने का काम संविधान के अनुच्छेद 326, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 23(4), 23(5) और 23(6) के प्रावधानों के अनुसार तथा डब्ल्यूपी(सिविल) संख्या 177-2023 में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुरूप ही किया जाएगा। तदनुसार, यूआईडीएआई और ईसीआई के तकनीकी विशेषज्ञों के बीच तकनीकी परामर्श जल्द ही शुरू होने वाला है।
डूंगरपुर:निर्वाचन आयोग के तकनीकी विशेषज्ञों के साथ बैठक आयोजित
