उदयपुर, 13 फरवरी। पशुपालन प्रशिक्षण संस्थान की ओर से पशुपालन एवं पशुकल्याण जागरूकता माह के तहत गुरुवार को शहर के चेतक चौराहे पर पशुकल्याण संबंधी लिफलेट का वितरण किया गया। पशुपालन प्रशिक्षण संस्थान के उपनिदेशक डॉ. सुरेन्द्र छंगाणी ने कहा कि पशुओं का उपयोग केवल निजी स्वार्थ के लिये करना, उपयोगिता समाप्त होने के पश्चात् उसे लाचार छोड़ देना पशुक्रूरता अधिनियम 1960 के तहत दण्डनीय अपराध है। पशुपालन डिप्लोमा के विद्यार्थियों ने इस आशय के लिफलेट चेटक चौराहे पर वितरित कर आमजन से पशुओं के प्रति दयाभाव रखने का आह्वान किया। डॉ. पद्मा मील व डॉ. ओमप्रकाश साहु ने भी कार्यक्रम में सहयोग दिया।
चेतक चौराहे पर पशु कल्याण व जागरूकता संबंधी लिफलेट का वितरण
