कचरा प्रबंधन में निगम आयुक्त की सख्त कार्रवाई, 7 दिन में लगाए प्लांट, नहीं तो जुर्माना
राजेश वर्मा/ उदयपुर, 7 जून। शहर में स्वच्छता और ठोस अपशिष्ठ प्रबंधन को लेकर नगर निगम द्वारा शनिवार को सख्त कदम उठाते हुए कई नामी प्रमुख सितारा होटलों, रेस्टोरेंट्स, मॉल और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को कम्पोस्ट प्लांट लगाने के लिए नोटिस जारी किए हैं।
नगर निगम आयुक्त रामप्रकाश ने बताया कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के अंतर्गत प्रतिदिन 100 किलोग्राम से अधिक कचरा उत्पन्न करने वाले प्रतिष्ठानों को ‘बल्क वेस्ट जनरेटर’ (BWG) की श्रेणी में रखा गया है और उन्हें गीले कचरे के निस्तारण के लिए अपने स्तर पर कम्पोस्ट प्लांट लगाना अनिवार्य किया गया है फिर भी शहर में कई प्रतिष्ठानों द्वारा नियमों की पालना नहीं की जा रही हैं। उन्होंने बताया कि निगम द्वारा करवाए गए सर्वे में संज्ञान में आया कि शहर के कई नामी होटल, रेस्टोरेंट्स एवं मॉल में अब तक कम्पोस्ट प्लांट की स्थापना नहीं कर अपने परिसर में कचरा प्रबंधन को लेकर तय नियमों की अवहेलना की जा रही है। इस पर निगम द्वारा सख्त कार्रवाई करते हुए रेडिसन ब्लू होटल मल्लातलाई, खम्माघणी रेस्टोरेन्ट अम्बावगढ, हिलटॉप होटल अम्बावगढ, आमेट हवेली, अमराई घाट, दया रेस्टोरेन्ट देहली गेट, मीरा रेस्टोरेंट देहलीगेट, बावर्ची रेस्टोरेंट देहलीगेट, जगत निवास गणगौर घाट, अटारी रेस्टोरेंट राडाजी चौराहा, फिनीक्स सोसायटी सुखाडिया सर्कल, आवोसा रेस्टोरेंट पंचवटी, पन्ना विलास रानी रोड, एवरेस्ट होटल रानी रोड, इन्द्रप्रकाश होटल रानी रोड, उदयपुर टु मुम्बई रेस्टोरेंट पोलो ग्राउण्ड, होटल लेक पिछोला,अमराई घाट, अमन्त्रा कम्फर्ट होटल सुखाडिया सर्कल, राजस्थान बेकरी सूरजपोल, स्टोरिया रॉयल होटल शोभागपुरा, टूबिट रेस्टोरेंट, अम्बावगढ, हरीगढ रेस्टोरेंट हनुमान घाट, छप्पन भोग रेस्टोरेंट सहेली मार्ग, कनेर बाग (ड्रीम पेलेस) सहेली मार्ग, सेलिब्रेशन बेकरी फतेहपुरा, राजबाग रेस्टोरेंट, अल्कापुरी फतहसागर, पेरेलर होटल, सहेली मार्ग, रेडीसन होटल, आईनोक्स मॉल आयड, अरवाना मॉल हाथीपोल, आईनोक्स मॉल आयड पुलिया, ली रॉय होटल रेलवे स्टेशन, पारस महल होटल पारस चौराहा, इन्दर रेजीडेन्सी शिकारवाडी, सोरमा किंग रेस्टोरेंट उदियापोल, पिज्जा ब्रस्ट, बीएन कॉलेज, पारस प्राईम मॉल पारस चौराहा, गोल्डन ट्यूलीप होटल एमजी कॉलेज, अरण्या विलास समोर बाग, रघुमहल होटल, कुम्हारो का भट्टा, द फर्न रेजीडेन्सी होटल हिरण मगरी, प्राईस होटल हिरण मगरी, शिव निवास पेलेस दूधतलाई आदि को सात दिन की चेतावनी के साथ नोटिस जारी किए गए है। आयुक्त रामप्रकाश ने बताया कि नोटिस में स्पष्ट रूप से अंकित किया गया है कि यदि संबंधित प्रतिष्ठान द्वारा निर्धारित समयावधि में कम्पोस्ट प्लांट स्थापित नहीं किया जाता है तो संबंधित प्रतिष्ठान पर 5000 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना लगाया जाएगा। आयुक्त राम प्रकाश ने स्पष्ट कहा है कि शहर की स्वच्छता में किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। निगम समय-समय पर निरीक्षण करता रहेगा और नियमों की अवहेलना पर आर्थिक दंड के अलावा अन्य नियमानुसार कार्रवाई भी की जाएगी। आयुक्त ने कहा कि निगम द्वारा पहले ही कई बार प्रतिष्ठानों को जागरूक किया जा चुका है, और आवश्यक मार्गदर्शन भी प्रदान किया गया है। बार बार आग्रह करने के बाद भी नियमों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है जिसकी अनदेखी नहीं की जा सकती है।