सॉवरिन गोल्‍ड बॉन्‍ड योजना 2022-23

भारत सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से सॉवरिन गोल्‍ड बॉन्‍ड जारी करने का निर्णय लिया है, जिन्हें किस्‍तों में निम्‍नलिखित कैलेंडर के अनुसार जारी किया जाएगा :

क्रम संख्याकिस्तखरीदने के लिए आवेदन की अवधिबॉन्ड जारी करने की तिथि
1.2022-23- सीरीज I20 जून- 24 जून, 202228 जून, 2022
2.2022-23 सीरीज II22 अगस्त – 26 अगस्त, 202230 अगस्त, 2022

इन बॉन्‍डों की बिक्री अनुसूचित बैंकों (लघु वित्त बैंकों और भुगतान बैंकों को छोड़कर), स्‍टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एसएचसीआईएल), नामित डाकघरों और मान्‍यता प्राप्‍त स्‍टॉक एक्‍सचेंजों जैसे कि नेशनल स्‍टॉक एक्‍सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड और बंबई स्‍टॉक एक्‍सचेंज लिमिटेड के माध्यम से की जाएगी। इस बॉन्‍ड की विशेषताएं इस प्रकार हैं:

क्रम संख्यामदविवरण
1उत्पाद का नामसॉवरिन गोल्‍ड बॉन्‍ड 2022-23
2जारी  करनाभारत सरकार की ओर से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए जाएंगे।
3पात्रताइन बॉन्‍डों की बिक्री व्यक्तिगत निवासियों, हिंदू अविभाजित परिवार (एचयूएफ), ट्रस्‍ट, विश्‍वविद्यालयों और धर्मार्थ संस्‍थानों तक ही सीमित रहेगी।
4मूल्य वर्गइन बॉन्‍डों को 1 ग्राम की बुनियादी इकाई के साथ सोने के ग्राम संबंधी गुणक में अंकित किया जाएगा।
5अवधिइस बॉन्‍ड की अवधि 8 वर्ष होगी और पांचवें वर्ष में इससे बाहर निकलने का विकल्‍प रहेगा, जिसका इस्‍तेमाल ब्‍याज भुगतान की अगली तिथियों पर किया जा सकता है।
6न्यूनतम आकारनिवेश की न्‍यूनतम स्‍वीकार्य सीमा 1 ग्राम सोना होगी।
7अधिकतम सीमाखरीदने की अधिकतम सीमा व्‍यक्तियों के लिए 4 किलोग्राम, एचयूएफ के लिए भी 4 किलोग्राम और ट्रस्‍ट एवं इसी प्रकार के निकायों के लिए 20 किलोग्राम प्रति वित्त वर्ष (अप्रैल-मार्च) होगी, जिसके संदर्भ में सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया जाता है। इस आशय की एक स्‍व-घोषणा पत्र प्राप्‍त करना होगा। वार्षिक सीमा में सरकार द्वारा आरंभिक निर्गमन के दौरान विभिन्‍न सीरीज के अंतर्गत खरीदे गए बॉन्‍ड और द्वितीयक बाजार से खरीदे गए बॉन्‍ड भी शामिल होंगे।
8संयुक्त धारकसंयुक्‍त धारिता की स्थिति में 4 किलोग्राम की निवेश सीमा केवल प्रथम आवेदक पर लागू होगी।
9निर्गम मूल्‍य या इश्‍यू प्राइसबॉन्‍ड का मूल्‍य भारतीय रुपये में तय किया जाएगा जो अभिदान अवधि से ठीक पिछले सप्‍ताह के अंतिम 3 कार्य दिवसों पर 999 शुद्धता वाले सोने के बंद मूल्‍य के सामान्‍य औसत पर आधारित होगा। इसका प्रकाशन इंडिया बुलियन एंड ज्‍वैलर्स एसोसिएशन लिमिटेड द्वारा किया जाएगा। स्‍वर्ण बॉन्‍ड का निर्गम मूल्‍य उन लोगों के लिए प्रति ग्राम 50 रुपये कम होगा जो इसकी खरीदारी ऑनलाइन करेंगे और इसका भुगतान डिजिटल माध्यम से करेंगे।
10भुगतान का विकल्‍पबॉन्‍ड का भुगतान या तो नकद अदायगी (अधिकतम 20,000 रुपये तक) अथवा डिमांड ड्राफ्ट या चेक अथवा इलेक्‍ट्रॉनिक बैंकिंग के माध्यम से की जा सकेगी।
11निर्गमन फॉर्मइन स्‍वर्ण बॉन्‍डों को जीएस अधिनियम, 2006 के अंतर्गत भारत सरकार के स्‍टॉक के रूप में जारी किया जाएगा। निवेशकों को इसके लिए एक धारण (होल्डिंग) प्रमाण-पत्र जारी किया जाएगा। इन बॉन्‍डों को डिमैट प्रारूप में बदला जा सकेगा।
12विमोचन मूल्‍यविमोचन मूल्‍य भारतीय रुपये में होगा जो 999 शुद्धता वाले सोने के बंद मूल्‍य के पिछले 3 कार्य दिवसों के सामान्‍य औसत पर आधारित होगा। इसका प्रकाशन इंडिया बुलियन एंड ज्‍वैलर्स एसोसिएशन (आईबीजेए) द्वारा किया जाएगा।
13बिक्री का माध्यमइन बॉन्‍डों की बिक्री वाणिज्यिक बैंकों, स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एसएचसीआईएल), नामित डाक घरों (जिन्‍हें अधिसूचित किया जा सकता है) और मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों जैसे कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड और बंबई स्टॉ‍क एक्सचेंज लिमिटेड के माध्यम से सीधे अथवा एजेंटों के द्वारा की जाएगी।
14ब्‍याज दरनिवेशकों को प्रति वर्ष 2.50 प्रतिशत की निश्चित दर से मुआवजा दिया जाएगा जो अंकित मूल्‍य पर हर छह महीने में देय होगा।
15जमानत या गारंटी के रूप मेंइन बॉन्‍डों का उपयोग ऋणों के लिए जमानत या गारंटी के रूप में किया जा सकता है। ऋण-मूल्‍य (एलटीवी) अनुपात को साधारण स्‍वर्ण ऋण के बराबर तय किया जाएगा जिसके बारे में रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर अधिदेश जारी किया जाएगा।
16केवाईसी दस्‍तावेज‘अपने ग्राहक को जानो (केवाईसी)’ से जुड़े मानक वही होंगे जो भौतिक या ठोस रूप में सोने की खरीदारी के लिए तय किए गए हैं। केवाईसी दस्‍तावेज जैसे कि वोटर आईडी, आधार कार्ड/ पैन अथवा टैन/ पासपोर्ट की आवश्‍यकता होगी। प्रत्‍येक आवेदन के साथ आयकर विभाग द्वारा निवेशकों को जारी स्‍थायी खाता संख्‍या (पैन) की प्रति भी अवश्‍य संलग्‍न की जानी चाहिए।
17टैक्‍स देनदारीआयकर अधिनियम, 1961 (1961 की धारा 43) के प्रावधान के अनुसार, स्‍वर्ण बॉन्‍ड पर प्राप्‍त होने वाले ब्‍याज पर कर का भुगतान करना होगा। किसी भी व्‍यक्ति को एसजीबी के विमोचन पर होने वाले पूंजीगत लाभ को कर मुक्‍त कर दिया गया है। बॉन्‍ड के हस्‍तांतरण पर किसी भी व्‍यक्ति को प्राप्‍त होने वाले दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ पर इंडेक्सेशन या मूल्‍य सूचकांक से जोड़ने के कारण टैक्‍स भार कम करने संबंधी लाभ भी प्राप्त होंगे।
18ट्रेडिंग पात्रताट्रेडिंग के लिए एसजीबी पात्र होंगे।
19एसएलआर संबंधी पात्रताकेवल ग्रहणाधिकार/हाइपोथेकेशन/प्रतिज्ञा को लागू करने की प्रक्रिया के माध्यम से बैंकों द्वारा अधिग्रहित एसजीबी को सांविधिक तरलता अनुपात में गिना जाएगा।
20कमीशनइन बॉन्‍डों के वितरण पर कमीशन प्राप्‍तकर्ता कार्यालयों को प्राप्‍त कुल अभिदान पर 1 प्रतिशत की दर से दिया जाएगा और प्राप्‍तकर्ता कार्यालय कम से कम 50 प्रतिशत कमीशन उन एजेंटों अथवा उप-एजेंटों के साथ साझा करेंगे जिनके माध्यम से संबंधित कारोबार प्राप्त किया गया है।
By Udaipurviews

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Related Posts

error: Content is protected !!