राजस्थान अविनियमित निक्षेप स्कीम पाबंदी नियम, 2022 की अधिसूचना जारी

 धोखाधड़ी करने वाली मल्टीस्टेट क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटियों पर लगेगा अंकुश

    जयपुर, 25 अगस्त। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने राज्य के जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा करने हेतु राजस्थान अविनियमित निक्षेप स्कीम पाबंदी नियम, 2022 (The Rajasthan Banning of Unregulated Deposit Schemes Rules 2022) की अधिसूचना जारी करने संबंधी प्रस्ताव का अनुमोदन किया है।

उल्लेखनीय है कि निवेशकों के हित में Banning of Unregulated Deposit Schemes Act, 2019 के प्रावधानों को अधिक कठोर करने तथा इन सोसायटियों पर अधिक नियंत्रण करने के लिए एक्ट के तहत राज्य सरकारों को शक्तियां प्रदान करने की मांग लम्बे समय से की जा रही थी।

श्री गहलोत की इस मंजूरी से मल्टीस्टेट क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटियों की धोखाधड़ी से राज्य के लाखों लोगों की मेहनत की कमाई के गबन पर रोक लगाने के साथ ही, इन सोसायटियों पर सख्त कार्रवाई कर आमजन को राहत प्रदान की जा सकेगी।

By Udaipurviews

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