उदयपुर, 1 अगस्त। वाणिज्यिक कर विभाग में राज्य सरकार द्वारा घोषित अधिसूचना के तहत जीएसटी से पूर्व के बकाया मांगों के निस्तारण हेतु कर ब्याज एवं शास्ति में छूट दी गई है। व्यवसायियों की सुविधार्थ बकाया मांग के निस्तारण के लिए 5 अगस्त को सुबह 9.30 बजे से उदयपुर संभाग स्थित विभागीय कार्यालय में शिविर आयोजित किया जाएगा।
अतिरिक्त आयुक्त (प्रशासन) अशोक कुमार ने बताया कि उदयपुर संभाग में राज्य सरकार द्वारा घोषित एमनेस्टी योजना के लाभ हेतु जागरूकता कैम्प 21 जुलाई को आयोजित किया गया था, जिसमें प्रस्तुत प्रार्थना-पत्रों का मौके पर 13 करोड़ 80 लाख रुपये का मांग निस्तारण किया गया। योजना का द्वितीय चरण 31 जुलाई को समाप्त हो चुका है। इसके उपरान्त भी काफी मांग राशि बकाया होने व व्यवसायियों द्वारा अपेक्षित संख्या में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत नही करने व अपेक्षित कार्यवाही को त्वरित गति देने के उद्देश्य से उदयपुर संभाग कार्यालय पुनः कैम्प आयोजित करने का निर्णय लिया गया।
अतिरिक्त आयुक्त ने पूर्व में लाभ नही लेने व्यवसायियों को अधिकतम संख्या में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करने का आह्वान किया है। साथ ही विभाग के समस्त अधिकारियों एवं कार्मिकों को तुरन्त कार्यवाही के निर्देश दिए है। इस एमनेस्टी योजना का अंतिम चरण 31 अगस्त को समाप्त हो जाएगा।