जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद की बैठक आयोजित
उदयपुर, 23 अगस्त। उपभोक्ताओं के अधिकारों के संरक्षण के मध्यनजर जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद की बैठक अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रशासन) ओ पी बुनकर की अध्यक्षता में मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित हुई जहां उन्होंने परिषद के सदस्यों और विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ चर्चा कर गत बैठक के लंबित बिन्दुओं और शिकायतों पर प्रगति रिपोर्ट ली। इसके साथ ही एडीएम ने सभी अधिकारियों को उपभोक्ता संरक्षण के क्षेत्र में कार्य करने के निर्देश दिए। बैठक में डीएसओ सी डी चारण, संभागीय उपभोक्ता संरक्षण अधिकारी जयमल राठौड़, जिला परिवहन अधिकारी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी और स्वयं सेवी संस्थाओं के प्रतिनिधि मौजूद रहे।
अवैध दवा विक्रेताओं पर हो कार्रवाई:
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग से चर्चा करते हुए अवैध दवा विक्रेताओं पर लगाम लगाने एवं कार्रवाई करने के निर्देश दिए। एडीएम ने कहा कि दवा विक्रेता अपने लाइसेंस को भी आवश्यक रूप से दुकान में चस्पा करें। जलदाय विभाग को अवैध बूस्टर पर कार्रवाई करने और जब्त करने के निर्देश दिए। आबकारी विभाग को तय कीमत से अधिक कीमत पर शराब विक्रय करने वाले एवं आठ बजे बाद भी शराब विक्रय करने वाले दुकानदारों पर कार्रवाई करने हेतु कहा। सहायक नियंत्रक बाट माप से बाज़ार का निरीक्षण पर अवैध पत्थरों से वस्तुएं तोलने वाले दुकानदारों को ऐसा न करने हेतु पाबन्द करने और नियमानुसार कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया।
एलपीजी सिलेंडर विक्रेता करें नियमों का पालन
एडीएम ने एलपीजी गैस विक्रेताओं को निर्देश दिए कि वे अपने-अपने गोदाम पर गोदाम से सिलेंडर लेने पर मिलने वाली छूट की जानकारी चस्पा करें। इसके अलावा सरस और एलडीएम से भी आवश्यक बिन्दुओं पर चर्चा की। एलडीएम ने वर्तमान में एटीएम से ट्रैंज़ैक्शन करने पर मेट्रो, शहरी और ग्रामीण इलाकों मे लगने वाले शुल्क की जानकारी दी। जिला परिवहन अधिकारी से अवैध ट्रेक्टर ट्रोली पर नियमानुसार कार्रवाई करने पर चर्चा हुई। परिवहन अधिकारी ने भी बताया कि नियमित रूप से कार्रवाई की जा रही है। अंत में एडीएम ने सभी का धन्यवाद ज्ञापित किया और बैठक में तय हुए बिन्दुओं पर समय पर कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश सभी अधिकारियों को दिए।
दुर्घटनाओं में मृत्यु पर पांच लाख रूपए की सहायता देगी सरकार
एडीएम ओ पी बुनकर ने बैठक में सभी को मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस योजना के माध्यम से राज्य सरकार अब दुर्घटनाओं में घायल एवं मृतकों के परिजनों को संबल प्रदान कर रही है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना अंतर्गत 9 मई 2022 अथवा उसके बाद होने वाले दुर्घटनाओं को कवर किया जा रहा है एवं दावा प्रपत्र भी ऑनलाइन भरे जाने का प्रावधान किया गया है।
इसके अंतर्गत दुर्घटना में मृत्यु हो जाने पर पांच लाख रूपए की सहायता दी जा रही है। ऐसे ही दुर्घटना में दोनों हाथों या दोनों पैरों या दोनों आखों अथवा एक हाथ एवं एक पैर या एक हाथ एवं एक आँख या एक पैर एवं एक आँख की पूर्ण क्षति होने पर (पार्थक्य होने या इन अंगों के पूर्ण निष्क्रिय होने पर) तीन लाख रूपए की सहायता दी जा रही है। योजना के तहत सड़क दुर्घटना, ऊंचाई से गिरने, मकान ढहने के कारण, बिजली गिरने, रासायनिक द्रवों के छिड़काव, डूबने या जलने के कारण हुई दुर्घटनाओं को कवर किया गया एवं इन घटनाओं के पीडि़तों को सहायता दिए जाने का प्रावधान किया गया है।