-बेकरिया व सुखेर थाने में दर्ज मामलों में जमानत के लिए पेश की थी अर्जी
उदयपुर, 19 जुलाई। राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर द्वारा वरिष्ठ अध्यापक माध्यमिक शिक्षा भर्ती परीक्षा 2022 के सामान्य ज्ञान विषय के प्रश्न पत्र उपलब्ध करवाने के षडयंत्र में शामिल आरोपी की ओर से दो अलग अलग प्रकरण में जमानत के लिए प्रस्तुत आवेदन विशिष्ट न्यायाधीश (सीबीआई प्रकरण) क्रम-3 जयपुर महानगर प्रथम खगेंद्र कुमार शर्मा ने अस्वीकार कर खारिज कर दिए।
प्रकरण के अनुसार डूंगरपुर जिले के सदर थानांतर्गत वागदरी निवासी आरोपी विजय कुमार डामोर पुत्र ललित कुमार डामोर की ओर से पुलिस थाना बेकरिया व सुखेर में दर्ज दो अलग अलग प्रकरण में जमानत के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किए गए। इनका विरोध करते हुए विशिष्ट लोक अभियोजक बीएस चौहान ने तर्क दिए कि आरोपी राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर द्वारा वरिष्ठ अध्यापक माध्यमिक शिक्षा भर्ती परीक्षा 2022 के सामान्य ज्ञान विषय के प्रश्न पत्र अनिल मीणा को उपलब्ध करवाने के षडयंत्र में बाबूलाल कटारा व अनिल मीणा के साथ संलिप्त था। आरोपी अनिल कुमार मीणा ने आरोपी विजय कुमार डामोर को एक एपल कंपनी कानया आईफोन व एक सोने का कडा भी खरीदकर दिया था। आरोपी ने प्रश्न पत्र अपने हस्तलेख सेनकल की थी और अभियुक्त अनिल कुमार मीणा उर्फ शेर सिंह मीणा द्वारा प्रश्न पत्र को अपने मोबाइल में लिया था और साक्ष्य मिटाने के लिए आरोपी ने उक्त रजिस्टर को जलाकर नष्ट कर दिया था। आरोपी ने अनिल कुमार मीणा उर्फ शेरसिंह के डूंगरपुर आने पर होटल में रुकने की भी व्यवस्था की थी। आरोपी विजय कुमार के खिलाफ इस मामले के अलावा तीन अन्य प्रकरण भी लंबित है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद विशिष्ट न्यायाधीश खगेंद्र कुमार शर्मा ने आरोपी विजय कुमार डामोर की ओर से जमानत के लिए प्रस्तुत दोनों ही आवेदन अस्वीकार कर खारिज कर दिए।